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बाल मजदूरी दंडनीय अपराध: इंद्रजीत प्रसाद

Latehar: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शिवम चौरसिया के निर्देश पर महुआडांड़ के कानूनी सहायता केंद्र के पीएलवी इंद्रनाथ प्रसाद ने एक जागरूकता शिविर लगा. महुआडांड़ प्रखंड के जूस सैनिक एलाईट इंटरनेशनल स्कूल, बोहटा, सेमरबुढ़नी ग्राम में आयोजित इस शिविर में श्री प्रसाद ने बाल मजूदरी निषेध कानून की जानकारी ग्रामीणों को दी. श्री प्रसाद ने बताया कि किसी भी आवासीय व व्यवसायिक परिसर में बाल मजदूरों से काम कराना एक दंडनीय अपराध है. इसमें तहत सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि कम उम्र के बच्चों को ईंट भठ्ठा, कल-कारखना एवं होटल आदि में काम कराना गैर कानूनी है. बाल श्रम एक सामाजिक अपराध है. इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए. कहा कि सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छह से 14 साल के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है. उन्होंने अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील अभिभावकों से की. कहा कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों को मध्याह्न भोजन के अलावा साइकिल, किताबें, पोशाक व जूते आदि प्रदान किये जाते हैं. मौके पर विद्यालय के विपिन टोप्पो, रविंद्र गिद्द, असरिता हुरहुरिया व अनीस कुजूर आदि मौजूद थे. इसे भी पढ़ें -स्टार">https://lagatar.in/star-campaigner-jaleshwar-could-not-get-votes-for-mathura-from-his-booth-village-remained-at-third-position/">स्टार

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