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चीरूडीह गोलीकांड: योगेंद्र साव की याचिका पर HC ने मांगी लोअर कोर्ट की रिपोर्ट

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Ranchi: पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत की रिपोर्ट मांगी है. झारखंड हाईकोर्ट ने योगेंद्र साव के द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान एलसीआर तलब की है. लोअर कोर्ट की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायालय योगेंद्र साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.  योगेंद्र साव की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा है.  योगेंद्र साहू की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई. पढ़ें - यशवंत">https://lagatar.in/yashwant-sinha-resigns-from-tmc-may-be-the-presidential-candidate-from-the-opposition-tweeted-hints/">यशवंत

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निचली अदालत ने  योगेन्द्र साव को दस साल की सुनाई है

दरअसल बड़कागांव के चीरूडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव दस साल की सुनाई है.  जिसके बाद पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है. इसे भी पढ़ें - फिल्म">https://lagatar.in/film-jug-jug-jio-controversy-karan-johar-filed-a-petition-and-told-the-court-vishal-singh-should-not-be-shown-the-film/">फिल्म

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