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राजस्व कार्य से वंचित होंगे पाटन के अंचल अधिकारी, आयुक्त ने दिये निर्देश समेत पलामू की तीन अहम खबरें

  • औचक निरीक्षण में आयुक्त ने पकड़ी कई गड़बड़ियां
  • कहा- पाटन अंचलाधिकारी के कारण ग्रामीणों के बीच बेवजह उत्पन्न हो रहे हैं भूमि विवाद
  • अंचल अधिकारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगी सरकारी पोर्टल की विस्तृत जानकारी
Medininagar : आयुक्त मनोज जायसवाल ने शुक्रवार को पाटन अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान आयुक्त ने पाया कि अंचल अधिकारी का कार्यकाल एवं कार्यालय कर्मियों पर नियंत्रण नहीं है. आयुक्त ने दाखिल खारिज से संबंधित मामलों की सूक्ष्मता से जांच की. इसमें उन्होंने पाया कि किसी वैध कारण नहीं होने के बावजूद दाखिल खारिज से संबंधित वादों को निरस्त कर दिया गया है. वहीं आवेदन बाद में स्वीकृत किया हुआ भी पाया गया. इसपर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने पाया कि अंचल अधिकारी द्वारा कई मामलों में जानबूझकर गलत तरीके से किसी राजस्व उपनिरीक्षक अथवा अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन पर बिना अनुशंसा प्राप्त किये तथा संबंधित दस्तावेज को बिना देखे ऑनलाइन डिमांड खोल दिया गया है. साथ ही जिले के वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद वे डिलीट भी कर दिये हैं. आयुक्त ने कहा कि बिना किसी आधार एवं जांच-पड़ताल के जमाबंदी खोलना, अंचल अधिकारी की मनमानी एवं स्वच्छाचारिता का परिचायक है. उनके इस कृत से ग्रामीणों के बीच बेवजह भूमि विवाद उत्पन्न हो रहे हैं. जिसके कारण किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना है. उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी से राजस्व संबंधी कार्य कराया जाना अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न करने जैसा होगा. आयुक्त ने कार्य हित को ध्यान में रखते हुए पलामू डीसी को अंचल अधिकारी, पाटन को राजस्व संबंधित कार्य करने से वंचित करने, वर्तमान अंचल अधिकारी से स्थापना एवं रूटीन कार्य कराये जाने एवं जिला से किसी दंडाधिकारी अथवा सक्षम पदाधिकारी को पाटन अंचल कार्यालय में कम-से-कम दो से तीन दिन साप्ताहिक प्रतिनियुक्त कर वहां से संबंधित राजस्व कार्य कराये जाने का निर्देश दिया है. आयुक्त ने सभी सरकारी पोर्टल के संबंध में जिले के सभी अंचल अधिकारियों एवं संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण देने का निर्देश पलामू डीसी को दिया है, ताकि सरकारी कार्यों का तत्परता से निष्पादन हो. इससे संबंधित लाभुकों को ससमय लाभ प्राप्त हो सके. उन्होंने अपर समाहर्ता, पलामू को पाटन अंचल कार्यालय से संबंधित नीलाम पत्र वादों एवं अतिक्रमणवादों की समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई करने के निर्देश दिये. आयुक्त ने पाटन अंचल के सीआई उमेश्वर यादव को पंडवा में प्रतिनियुक्ति किए जाने को लेकर उनसे कार्य अवधि में कम- से-कम तीन दिन सप्ताहिक पाटन अंचल का कार्य निष्पादित कराने एवं अन्य शेष दिन पंडवा में संबंधित कार्य निष्पादित कराने के निर्देश दिये. आयुक्त ने अंचल कार्यालय के फील्ड स्टॉफ सहित सभी कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिये. निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कार्यालय के विभिन्न पंजियों और कर्मियों के कार्य आवंटन की भी जांच की. अंचल कार्यालय में विभिन्न कार्यों को कराने पहुंचे आमलोगों से आयुक्त ने सीधा संवाद किया. उनकी समस्याओं को जाना और उसे तत्काल निराकरण का निर्देश दिया. निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कू भी थे.

स्कूलों और सरकारी कार्यालयों तक पहुंच के लिए बनाएं पीसीसी पथ : डीसी

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alt="" width="600" height="400" /> डीसी शशि रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक के दौरान डीसी ने जिला योजना अनाबद्ध निधि के तहत जिला योजना कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की गयी. वहीं उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर कार्य प्रगति की समीक्षा करने एवं ससमय पूर्ण कराने का निर्देश दिया.

मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश 

बैठक के दौरान डीसी ने आवश्यकतानुसार विद्यालयों व सरकारी कार्यालयों तक पहुंच पथ के लिए पीसीसी पथ निर्माण कराने के निर्देश दिये. इसके अलावे डीसी ने डीपीओ को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो एम्बुलेंस जिसमें एक एम्बुलेंस विशेष रूप से ईएनटी के लिये रहे, क्रय करने की बात कही. साथ ही पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के आलोक में पांच हाई मास्ट लाइट की खरीदी करने के भी निर्देश दिये. वहीं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केज का क्रय करने की भी बात कही. वहीं जलाशय में सिंचाई के लिए लिफ्ट एरिगेशन के विषय पर भी चर्चा करने के उपरांत आवश्यक निर्देश दिए. मौके पर उप विकास आयुक्त रवि आनंद, वन प्रमंडल पदाधिकारी सौमित्र शुक्ल, जिला योजना पदाधिकारी कुमार अविनाश, मत्स्य पदाधिकारी विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं, सहायक अभियंताओं सहित अन्य उपस्थित थे.

चालान की वैधता समाप्त होने के बाद कोयला ले जा रहा ट्रक पकड़ाया

  • डीएमओ ने अवैध रूप से खनिज परिवहनकर्ता के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास दायर किया परिवाद
  • क्षेत्र भ्रमण के दौरान एसडीओ ने पकड़ा था 30 टन कोयला लदे ट्रक को
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alt="" width="600" height="400" /> चालान की वैधता समाप्त होने के बाद अवैध रूप से कोयले का परिवहन करने वाले ट्रक मालिक के खिलाफ जिला खनन पदाधिकारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास शुक्रवार को परिवाद दायर किया है. साथ ही संज्ञान लेते हुए वाहन मालिक पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. डीएमओ ने दायर परिवाद के माध्यम से बताया है कि अवैध खनिजों के परिवहन से सरकार को राजस्व की हानि होती है.

एसडीओ ने अवैध रूप से कोयला ले जा रहे ट्रक को पकड़ा था

मेदिनीनगर एसडीओ ने 14 सितंबर को क्षेत्र भ्रमण के दौरान रेड़मा चौक के पास ट्रक संख्या जेएच 02 एएक्स 5541 में 30 टन कोयला ले जाते पकड़ा एवं जांच के लिए कोयला समेत ट्रक को जब्त करते हुए थाने को सुपुर्द कर दिया एवं जिला खनन पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए जांच करने का निर्देश दिया. जिसके उपरांत जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने टीओपी-2 में पहुंच कर जेम्स पोर्टल पर इसकी जांच की तो पाया कि 13 सिंतबर समय 12ः39 तक ही चालान वैध था. कोयले का परिवहन पूर्ण रूप से अवैध है. जिसके बाद डीएमओ ने खनिज परिवहनकर्ता के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास परिवाद दायर किया. इसे भी पढ़ें : कमलदेव">https://lagatar.in/kamaldev-giri-murder-case-hc-directs-west-singhbhum-sp-to-register-fir-of-late-leaders-sister/">कमलदेव

गिरी हत्याकांड : पश्चिमी सिंहभूम SP को HC का निर्देश – दिवंगत नेता की बहन का FIR दर्ज करें
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