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निकाय चुनाव :  हाईकोर्ट में उपस्थित हुए मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष सील्ड कवर रिपोर्ट पेश की गई. लेकिन कोर्ट ने रिपार्ट बिना खोले यह कहते हुए वापस कर दिया कि अगली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए.
 
  • झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार की सील्ड रिपोर्ट वापस लौटाई
  • अगली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा

Ranchi :  स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष सील्ड कवर रिपोर्ट पेश की गई. लेकिन कोर्ट ने रिपार्ट बिना खोले यह कहते हुए वापस कर दिया कि अगली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए.

राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक पूर्व निर्धारित होने के कारण राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, व नगर विकास सचिव के सशरीर उपस्थित होने के बाद महाधिवक्ता के आग्रह पर सभी अधिकारियों को कैबिनेट की बैठक में जाने की छुट दी गई. वे अगली सुनवाई 10 नवंबर को उपस्थित रहेंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग ने कम से कम तीन माह के समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने अस्वीकृत करते हुए कम से कम समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख निर्धारित की है.

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस आंनद सेन की अदालत में हुई. इस संबध में निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.

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