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पूर्व पार्षद असलम व उसके भाई आसिफ को बेल देने से सिविल कोर्ट का इनकार

युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम और उसके भाई आसिफ को बेल देने से रांची सिविल कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
 

Ranchi: युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम और उसके भाई आसिफ को बेल देने से रांची सिविल कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने असलम और आसिफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है. असलम और आसिफ ने रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम (चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट) की कोर्ट में पिछले महीने सरेंडर किया था. जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है. 


असलम और उसके भाई आसिफ के विरुद्ध हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने 23 जनवरी 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद व उसके भाईयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया. जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. 


प्राथमिकी में बताया गया था कि इरशाद के साथ मारपीट की यह घटना छेड़खानी का विरोध करने की वजह से हुई थी. मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके ख़िलाफ इस केस में गंभीर आरोप हैं.

 

 

 

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