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निकायों व अधिसूचित क्षेत्र के कार्यालय में अनुकंपा पर नियुक्ति का रास्ता साफ

  • कैबिनेट से मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की
Ranchi :  राज्य के नगर निगम, नगर पर्षद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र के कार्यालयों में अनुकंपा के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. 6 जुलाई को कैबिनेट ने फैसला लिया था कि नगर निकाय में कार्यरत वैसे कर्मी, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई हो, उनके आश्रितों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नगर निकाय में हो सकेगी. इन कर्मियों के वेतन और भत्ते का पूरा भार संबंधित नगर निकाय अपने आंतरिक स्रोत से वहन करेगा. किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार ऐसे कर्मियों की वित्तीय भार नहीं लेगी. नगर विकास विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है.  दरअसल, राज्य में अनुकंपा के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति का प्रावधान कार्मिक विभाग द्वारा पहले से निर्धारित था. 1 दिसंबर 2015 को इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा आदेश भी जारी किया गया था. इसी के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगर निकायों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा रही थी.

कार्मिक के आदेश के कारण अनुकंपा पर नियुक्तियां रुकी

कार्मिक विभाग ने 12.02.2021 से 2015 के आदेश के प्रभाव और विस्तार को विलोपित कर दिया. इसके फलस्वरूप राज्य के निगम, बोर्ड निकायों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया लटक गई. ऐसे में सरकारी सेवक की मृत्यु पर उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिलने की वे परेशान हो गये. उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा. राज्य के नगर निकायों से कई ऐसे आवेदन राज्य सरकार को भेजे गए. इसके बाद नगर विकास विभाग ने कार्मिक विभाग से इस संबंध में परामर्श मांगा. कार्मिक विभाग ने इसके लिए नगर विकास विभाग को नीति बनाने का परामर्श दिया. इसी के तहत विभाग ने लगभग तीन साल बाद नगर निकायों में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए एक नीति बनाई. इसे भी पढ़ें – रांचीः">https://lagatar.in/ranchi-if-the-bjp-government-is-formed-nrc-will-be-implemented-in-jharkhand-babulal/">रांचीः

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