Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को टिवटर पर उनके बारे में कुछ भी लिखने से रोके. आज एसीजेएम, रांची की अदालत में सांसद दुबे के खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन द्वारा इंजक्शन पिटीशन दायर कर यह मांग की गयी. इस मुकदमे पर अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है.
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उपस्थिति नहीं होने पर अदालत ने जताया एतराज
निशिकांत दुबे के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान एसीजेएम, रांची की अदालत ने पिछली दो तारीखों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किसी भी तरह की उपस्थिति नहीं होने पर एतराज जताया है. इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में इन्जंक्शन पिटीशन दायर कर अदालत से मांग की गयी है कि निशिकांत दुबे को उनके खिलाफ ट्विटर पर कुछ भी लिखने से रोका जाये.
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सांसद निशिकांत के खिलाफ दर्ज है एक और दीवानी मामला
बता दें कि गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन भी दायर की गयी है. मुख्यमंत्री द्वारा दर्ज करवायी गयी इस विविध दीवानी याचिका की सुनवाई भी रांची सिविल कोर्ट में सब जज 1 की अदालत में हो रही है. पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज ओरिजिनल सूट में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के अलावा, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी पार्टी बनाया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज कराये गये केस का फाइलिंग नंबर 392/2020 है एवं पंजीकृत नंबर 151/2020 है. यह मुकदमा 4 अगस्त 2020 को दायर किया गया था.
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