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कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गये हैं... सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया

New Delhi : दिल्ली के राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर में आईएएस(UPSC) परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है. SC ने भारत सरकार के साथ दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है. जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में कड़ी टिप्पणी की, कहा कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं. कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गये हैं.

कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म पूरा नहीं करते तो ऑन लाइन मोड में कर दिया जाना चाहिए

खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि कोचिंग सेंटरों में किस तरह के सेफ्टी नियम लागू किये गये है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने को कहा है. कोर्ट का कहना था कि उसका सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नही करते तो इन सभी को ऑन लाइन मोड में कर दिया जाना चाहिए. कहा कि फिलहाल हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं.

कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना

सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बता दं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर के पास फायर एनओसी नहीं है, उन सभी को बंद करने का आदेश दिया था. कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाभ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. 27 जुलाई को ही दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में पानी भरने की वजह से एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गयी थी. [wpse_comments_template]  

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