Hazaribagh : आचार संहिता उल्लंघन मामले में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग कोर्ट ने दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने अन्नपूर्णा देवी पर 200 रुपये का फाइन लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि 200 रुपये का दंड नहीं भरने पर एक दिन के साधारण कारावास की सजा दी जायेगी. फैसले के बाद अन्नपूर्णा देवी के अधिवक्ता नवनिश सिन्हा ने कहा कि कोर्ट के फैसले को उच्चतम कोर्ट में चुनौती देंगे. (पढ़ें, झारखंड से एयर एंबुलेंस सेवा शुरू, बोले CM-जिनके पास पैसा नहीं, उन्हें भी मिलेगा लाभ)
पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाकर वोट देने गयी थीं अन्नपूर्णा देवी
बता दें कि अन्नपूर्णा देवी 13 मई 2019 को पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाकर मतदान करने गयी थी. इसको लेकर झारखंड विकास मोर्चा के नेता महेश राम ने 130 E के तहत कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश हुए थे. इस मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
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