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अमित शाह पर टिप्पणी मामला : राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कर्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार, निचली अदालत का रिकॉर्ड मांगा

 
Ranchi :  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर दिये गये बयान मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा. वहीं नवीन झा की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने बहस की. सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा. साथ ही निचली अदालत के रिकॉर्ड को हाईकोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया.

राहुल ने रांची कोर्ट के संज्ञान को रद्द करने के लिए HC का दरवाजा खटखटाया

दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी. जिसके बाद भाजपा नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज करवाया था. इस केस में रांची कोर्ट द्वारा लिये गये संज्ञान को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगायी है. [wpse_comments_template]
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