Ranchi : राहुल गांधी के द्वारा दाखिल कवैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी और राज्य सरकार को काउंटर एफ़िडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. कम्पलेनेंट और सरकार को काउंटर एफ़िडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद अब यह केस सूचीबद्ध होगा. पढ़ें- महिला सामूहिक दुष्कर्म मामला : पुलिस ने छह आरोपियों को किया गिरफ्तार, सभी बकोरिया के रहने वाले
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अमित शाह को हत्यारा कह कर संबोधित किया था
बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा कह कर संबोधित किया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ फ़िलहाल किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. राहुल गांधी पर चाईबासा के प्रताप कुमार ने केस दर्ज करवाया था. जिसे पहले रांची कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था लेकिन फिर कुछ समय अंतराल के बाद इस केस को चाईबासा कोर्ट में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है. प्रताप कुमार की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने अदालत में पक्ष रखा. वहीं राहुल गांधी की तरफ़ से अधिवक्ता कौशिक सरखिल अदालत में पक्ष रख रहे थे.
गौरतलब है कि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ों यात्रा पर हैं. इस बीच हाईकोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध किसी पीडक कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखे जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है.
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