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आयुक्त ने रांची डीसी को चेताया, कार्रवाई करें, नहीं तो सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट

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Ranchi :  सिल्ली अंचल में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर जमीन के क्रय-विक्रय, अवैध रूप से म्यूटेशन करने, एक ही भूखंड का म्यूटेशन अस्वीकृत करने के बाद दूसरी बार नया अभिलेख खोल म्यूटेशन करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है. प्रमंडलीय आयुक्त के सख्त पत्र के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संचिका आगे बढ़ाने को लेकर जिला में हलचल शुरू हो चुका है. आयुक्त ने रांची उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि कार्रवाई नहीं हुई तो कार्यहित में पूरे मामले में सरकार को रिपोर्ट करेंगे.

किन बिंदुओं पर रांची डीसी को करनी है कार्रवाई

  • सीएनटी एक्ट की धारा 46(1) (b) (c) का उल्लंघन कर निबंधन करने वाले तत्कालीन जिला अवर निबंधक रांची के विरूद्ध प्रपत्र (क) गठित कर विभागीय कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजने का.
  • तत्कालीन अंचल अधिकारी सिल्ली, जिन्होंने अवैध रूप से निबंधन के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत करने वाले सीओ के विरुद्ध भी प्रपत्र (क) गठित कर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार करे.
  • म्यूटेशन के लिए जांच की अनुशंसा करने वाले राजस्व उपनिरीक्षक (सीआई), राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में प्रस्ताव भेजे.
  • जांच प्रतिवेदन में चिन्हित अवैध नामांतरण को भूमि सुधार उप समाहर्ता रांची सदर से निरस्त कराने की कार्रवाई की जाये तथा उनकी निगरानी अपर समाहर्ता रांची द्वारा की जाये.
  • वैसे मामले जिसमें पहली बार नामांतरण आस्वीकृत किया गया था, बाद में दूसरा अभिलेख खोलकर नामांतरण स्वीकृत किया गया है, इसके लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाये.
  • अंचल कार्यालय सिल्ली में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटर को अभिलंब हटाया जाये. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए यदि वह संविदा पर है, तो संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जाये और यदि वह आउटसोर्सिग पर है तो अभिलंब उसकी सेवा उस फार्म को लौटा दी जाये.
उपरोक्त मामले में आयुक्त ने रांची उपायुक्त से 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है. इसे भी पढ़ें – नीट">https://lagatar.in/decision-reserved-in-the-matter-of-giving-reservation-to-obc-and-ews-in-neet-entrance-exam/">नीट

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