किन बिंदुओं पर रांची डीसी को करनी है कार्रवाई
- सीएनटी एक्ट की धारा 46(1) (b) (c) का उल्लंघन कर निबंधन करने वाले तत्कालीन जिला अवर निबंधक रांची के विरूद्ध प्रपत्र (क) गठित कर विभागीय कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजने का.
- तत्कालीन अंचल अधिकारी सिल्ली, जिन्होंने अवैध रूप से निबंधन के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत करने वाले सीओ के विरुद्ध भी प्रपत्र (क) गठित कर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार करे.
- म्यूटेशन के लिए जांच की अनुशंसा करने वाले राजस्व उपनिरीक्षक (सीआई), राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में प्रस्ताव भेजे.
- जांच प्रतिवेदन में चिन्हित अवैध नामांतरण को भूमि सुधार उप समाहर्ता रांची सदर से निरस्त कराने की कार्रवाई की जाये तथा उनकी निगरानी अपर समाहर्ता रांची द्वारा की जाये.
- वैसे मामले जिसमें पहली बार नामांतरण आस्वीकृत किया गया था, बाद में दूसरा अभिलेख खोलकर नामांतरण स्वीकृत किया गया है, इसके लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाये.
- अंचल कार्यालय सिल्ली में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटर को अभिलंब हटाया जाये. इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए यदि वह संविदा पर है, तो संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जाये और यदि वह आउटसोर्सिग पर है तो अभिलंब उसकी सेवा उस फार्म को लौटा दी जाये.
प्रवेश परीक्षा में OBC और EWS को आरक्षण देने के मामले में फैसला सुरक्षित [wpse_comments_template]

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