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शिकायतकर्ता थाना प्रभारी फिर भी आर्म्स एक्ट का अभियुक्त बरी

Ranchi: सत्र न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त उमेश मुंडा को बरी कर दिया है. मुंडा पर ओरमांझी के तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह की शिकायत पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. सुनवाई के दौरान किसी भी गवाह ने गांव में गोली चलाने और पुलिस द्वारा गोली जब्त करने की पुष्टि नहीं की. सिर्फ एक गवाह ने गांव में पार्किंग के मुद्दे पर विवाद होने की बात स्वीकार की. इसे भी पढ़ें - रांची:">https://lagatar.in/municipal-corporation-server-down-for-10-days-people-facing-problems-for-birth-and-death-certificate/">रांची:

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क्या था मामला

ओरमांझी के तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव कुमार की शिकायत पर आठ मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में यह कहा गया था कि उन्हें फोन पर यह सूचना मिली कि जीदू गांव में दो ग्रुपों में झगड़ा हो रहा है. झगड़े में दो लोग घायल हुए हैं. सूचना के आधार पर एएसआई भीम सिंह पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे. जांच में पता चला कि उमेश मुंडा रात को गांव में हड़िया पीने गया था. गांव में मोटरसाइकिल खड़ा करने के मुद्दे पर झगड़ा हुआ. इसमें उमेश ने डंडे से एक आदमी को मारा. बाद में वह पिस्तौल लेकर आया और गोली चलायी. घटना स्थल से खाली कारतूस जब्त किया गया. उमेश मुंडा अपने घर से भाग गया. इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत उमेश मुंडा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. जांच के बाद आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 30 अप्रेल को आरोप पत्र दायर किया गया. इसे भी पढ़ें -राज्य">https://lagatar.in/the-tenure-of-the-state-election-commissioner-will-end-this-week/">राज्य

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