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कांग्रेस का आरोप, आयकर विभाग ने पार्टी के खातों से 65 करोड़ हस्तांतरित किये... मामला आईटीएटी पहुंचा

New Delhi : आयकर विभाग ने विभिन्न बैंकों में कांग्रेस के खातों से 65 करोड़ रुपये की राशि अलोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरित किये है. यह आरोप कांग्रेस नेता अजय माकन ने लगाया है. श्री माकन ने कहा कि आयकर रिटर्न से संबंधित मामला अभी अदालत के विचाराधीन है.                                        ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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पार्टी इस मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील भी कर चुकी है. ऐसे में आयकर विभाग की कार्र्वाई पर क्या कहा जाये. पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई इस तरह जारी रही तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जायेगा.   

कांग्रेस ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में गुहार लगाई

खबर है कि कांग्रेस ने इस 65 करोड़ रुपये की वसूली के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में गुहार लगाई है. कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि आयकर विभाग ने पीठ के समक्ष निर्धारित सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा नहीं की और कार्रवाई कर दी. कांग्रेस की ओर से विवेक तन्खा पीठ के समक्ष उपस्थित हुए. उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण से आग्रह किया कि स्थगन आवेदन का निपटारा होने तक विभाग आगे कार्रवाई न करे. इस मामले की सुनवाई जल्द होगी.

हमारी उम्मीद अब न्यायपालिका पर है

अजय माकन ने इस संबंध में एक्स पर पोस्ट किया कि कल आयकर विभाग ने बैंकों को कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों से 65 करोड़ रुपये से अधिक राशि हस्तांतरित करने के लिए कहा. क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर देना आम बात है? नहीं. क्या भाजपा आयकर देती है? उत्तर है नहीं. फिर कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ की अभूतपूर्व मांग का सामना क्यों करना पड़ रहा है...यह स्थिति लोकतंत्र की स्थिति पर प्रश्च चिह्न खड़ा करती है क्या यह खतरे में है? हमारी उम्मीद अब न्यायपालिका पर है.

माकन ने आयकर विभाग द्वारा राशि  निकालने को अलोकतांत्रिक कदम करार दिया

अजय माकन के अनुसार, कांग्रेस के बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों से राशि हस्तांतरित करने के लिए माकन ने आयकर विभाग का इस तरह से राशि निकालना अलोकतांत्रिक कदम करार दिया. याद करें कि आयकर विभाग ने पूर्व में 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग का हवाला देते हुए कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिये थे, हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा अगली सुनवाई होने तक पार्टी के खातों पर से रोक हटा दी थी. यह मामला ये पूरा मामला 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ है. wpse_comments_template]  

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