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कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज रिहा होंगे, रोड रेज के मामले में मिली थी एक साल की सजा

NewDelhi : रोड रेज के मामले में एक साल की सजा पाने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला जेल से रिहा हो रहे हैं. सिद्धू को 10 महीने बाद ही जेल से रिहा किया जा रहा है. सजा से दो महीने पहले रिहा होने को लेकर उनके वकील एचपीएस वर्मा ने कहा कि पंजाब प्रिजन रूल्स के अनुसार अगर किसी कैदी का बर्ताव अच्छा होता है तो उसे समय से पहले रिहा किया जा सकता है. अच्छे बर्ताव पर हर महीने 5 से 7 दिन उसकी सजा कम होती जाती है. बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी इसी आधार पर समय पूर्व रिहा कर दिया गया था. इसे भी पढ़ें : अमेरिका">https://lagatar.in/resolution-against-hinduphobia-passed-in-americas-georgia-assembly/">अमेरिका

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पटियाला जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचने लगे 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज के मामले में एक साल की सजा सुनाई थी. खबर है कि आज रिहा होने के बाद सिद्धू पटियाला जेल के बाहर मीडिया को संबोधित करेंगे. सिद्धू के रिहा होने की खबर के बाद पटियाला जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं. ढोल नगाड़े बजाये जा रहे हैं. शुक्रवार को सिद्धू के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गयी थी कि वह आज रिहा होंगे. इसे भी पढ़ें :  सात">https://lagatar.in/earning-up-to-seven-lakhs-tax-free-travel-on-expressway-expensive-many-rules-changed-in-the-financial-year-2023-24/">सात

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65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से बहस हो गयी

मामले की तह में जायें तो 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे थे. इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से बहस हो गयी. इस क्रम में सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया. घायल गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गयी. रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था.

सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला

. 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया था. मामला हाईकोर्ट में पहुंचा. मई 2018 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को रोड रेज के मामले में दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. हालांकि, रोड रेज मामले में सिद्धू पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई. [wpse_comments_template]

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