Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को मिली राहत को बरकरार रखा है. झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में बुधवार को कांग्रेस की महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह द्वारा दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सूचक की ओर से अदालत से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है. इसके साथ ही अदालत ने 16 फरवरी तक पूर्व के आदेश को विस्तार देते हुए अगली सुनवाई तक विधायक दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
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प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
बता दें कि कांग्रेस की महगामा विधायक दीपिका पांडेय ने उनके खिलाफ मेहरमा थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. गोड्डा के मेहरमा थाना के तत्कालीन थानेदार गौतम कश्यप ने दीपिका पांडेय पर मारपीट करने, फाइल छीनने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है. दीपिका पांडेय ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से गलत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इसलिए प्राथमिकी रद्द की जाये. इसे भी पढ़ें – सुरक्षा">https://lagatar.in/security-lapse-case-pm-said-thank-your-cm-that-i-was-able-to-return-alive-till-bathinda-airport/">सुरक्षामें चूक मामला, PM ने पंजाब के अधिकारियों से कहा- “अपने CM को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया [wpse_comments_template]
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