Ranchi : हाइकोर्ट ने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई के आदेश को बरकरार रखा है. हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह द्वारा दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि तय की है. साथ ही अदालत ने 23 अगस्त तक पूर्व के आदेश को विस्तार देते हुए अगली सुनवाई तक विधायक दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. बता दें कि कांग्रेस की महगामा विधायक दीपिका पांडेय ने उनके खिलाफ गोड्डा जिले के ठाकुर गांघी थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसे भी पढ़ें -रिम्स">https://lagatar.in/rims-standoff-between-medical-students-and-administration/">रिम्स
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कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार

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