Ranchi : कैश कांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के दो अन्य विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी भी सोमवार को हावड़ा जेल से बाहर आ गए. इससे पहले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बेल पर जेल से बाहर आ चुके हैं. सोमवार को तीनों विधायकों ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे बाहरी एवं माफिया किस्म के लोग हैं, जो पार्टी को कमजोर करने पर लगे हुए हैं. जिसका पर्दाफाश वे कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल एवं प्रभारी अविनाश पांडे से मिलकर करेंगे. कोलकाता उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद सोमवार कागजी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद राजेश कश्यप एवं नमन विक्सल कोंगाड़ी को हावड़ा जेल से रिहा किया गया. विधायक डॉ इरफान अंसारी को पहले ही रिहा किया गया था. सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के हुजूम ने तीनों विधायकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया. इसे पढ़ें-
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से 29 अगस्त तक पारसनाथ में भाजपा की पाठशाला, 300 नेता होंगे शामिल आने वाले दिनों में झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई सामने आएगी – राजेश और विक्सल
विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया. दोनों ने कहा, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और आने वाले दिनों में झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई सामने आएगी. हाईकोर्ट ने भी तीनों विधायकों को सरकार गिराने जैसी किसी भी साजिश में शामिल नहीं होने की बात मानी.
हमें फंसाकर किसी ने साजिश के तहत कांग्रेस के वोटरों को तोड़ने का किया है प्रयास- इरफान
वहीं, विधायक इरफान अंसारी ने फिर दोहराया कि हम सभी सच्चे कांग्रेसी हैं और उन लोगों पर जो आरोप लगा है वह बेबुनियाद एवं निराधार है. तीनों ही विधायक में से एक अलपसंख्यक, एक ईसाई एवं एक सरना आदिवासी समाज से आते हैं. यह तीनों ही समाज के वोटर कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते हैं. ऐसे में साफ प्रतीत होता है कि किसी ने साजिश के तहत कांग्रेस के वोटरों को तोड़ने का प्रयास किया है. इससे पहले अपने दोनों साथी विधायकों के रिहा होने पर सैंकड़ों समर्थकों के साथ स्वागत करने विधायक इरफान अंसारी पहुंचे थे. इसे भी पढ़ें-
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: कोलकाता जेल में बंद झारखंड कांग्रेस के दोनों विधायक बेल पर रिहा 16 अगस्त को मिली थी जमानत
कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को बीते 16 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी. फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि तीनों विधायकों को तीन महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा. इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा. ये तीनों 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पकड़े गये थे. उसके बाद से ही ये तीनों न्यायिक हिरासत में थे. [wpse_comments_template]
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