Search

 
 
 

संविदाकर्मी कमल व गीता होंगी नियमित, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

 
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो जिला में वर्ष 2008 से जिला में महिला बाल विकास कार्यालय में कार्यरत दो संविदा कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कमल रजवार और गीता कुमारी की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया है. दोनों असिस्टेंट अकाउंटेंड के पद पर वर्ष 2008 से कार्यरत हैं. प्रार्थियों के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि कमल और गीता वर्ष 2008 से बोकारो जिला में महिला बाल विकास कार्यालय में कार्यरत हैं हाईकोर्ट में पारित आदेश उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार के आलोक में वादी गण की सेवा भी नियमित की जानी चाहिए. दोनों तरफ़ को बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कमल रजवार और गीता कुमारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए झारखंड सरकार के सचिव महिला कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग को आदेश दिया कि वादी को 8 सप्ताह के अंदर नियमित करें. इसे भी पढ़ें - UPSC">https://lagatar.in/upsc-cse-result-released-shakti-dubey-of-prayagraj-secured-air-1/">UPSC

CSE का रिजल्ट जारी, प्रयागराज की शक्ति दुबे ने AIR-1 किया हासिल
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही