- बंद जगहों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस कवर और मास्क पहनना अनिवार्य है.
- प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे.
- कार्य स्थलों पर हैंड वाश या सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है. बंद स्थानों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
- सभी स्कूल और कोचिंग संस्थानों को केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा.
- इसी तरह सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को कोविड-19 के समय लगे लॉकडाउन के बाद खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कई तरह के दिशा-निर्देश दिये गये थे. उन निर्देशों को फिर से पालन करना होगा.
- सभी आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपने यहां शैक्षणिक कार्य को फिर से शुरू करने पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के महानिदेशालय द्वारा जारी एसओपी का पालन करेंगे.
- राज्य में स्थित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा.
- केंद्र सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों, झारखंड सरकार, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं और प्राइवेट संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परीक्षाओं में केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 सितम्बर 2020 को जारी निर्देशों को अनुपालन करना होगा.
- शॉपिंग मॉल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 को जारी निर्देशों के तहत संचालित होंगे.
- मूवी हॉल और मल्टीप्लेक्स 31 जनवरी 2021 को जारी निर्देशों के तहत संचालित होंगे.
- सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 को जारी निर्देशों के तहत संचालित होंगे.
- व्यायामशालाएं और योग संस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे.
माओवादी “सरकार” ने किया सरेंडर, टीपीसी के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या में था शामिल

Leave a Comment