सेंटर के बाहर फिर लगी एंबुलेंस की कतार, कोरोना संक्रमितों को भर्ती करने में देरी
थानावार प्रतिनियुक्त इंसिडेंट कमांडर का नाम एवं मोबाइल नंबर
मानगो-दीपक सहाय, ईओ मानगो नगर निगम (9431761099). आजादनगर-श्रवण कुमार दास, सहायक अभियंता लघु सिंचाई (9431373284)एमजीएम एवं उलीडीह-हरीशचंद्र मुंडा, सीओ, मानगो, (7004507730) साकची-कृष्ण कुमार, एसओ, जेएनएसी, (9431725252). सीतारामडेरा-नदीम सफी, डीएमओ (7024264629). बर्मामाइंस-मिथिलेश कालिन्दी, जिला उद्यान पदाधिकारी (9199067616). सिदगोड़ा- विनीत कुमार सिंह, कारखाना निरीक्षक (9431446867). बिरसानगर- रवीन्द्र गागराई, डीसीएलआर (8969907518). टेल्को- अजय कुमार, नियोजन पदाधिकारी (9162150664). गोलमुरी- अविनाश ठाकुर, श्रम अधीक्षक (7764827919). बिष्टुपुर- रश्मि रंजन, कार्यपालक दंडाधिकारी धालभूम (9304288649). कदमा एवं सोनारी- सुकूल उरांव, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, (7004028085). जुगसलाई- जेपी यादव, ईओ, नगर परिषद (9431180439). परसूडीह एवं बागबेड़ा- अमित श्रीवास्तव, सीओ जमशेदपुर, (9471728344). सुन्दरनगर एवं गोविन्दुपर- प्रवीण कुमार, बीडीओ जमशेदपुर, (8340363635). बहरागोड़ा- राजेश कुमार साहु, बीडीओ बहरागोड़ा, (8987492575). बड़सोल- जितराई मुर्मू, सीओ बहरागोड़ा, (8252703655). चाकुलिया- देवलाल उरांव, बीडीओ चाकुलिया, (8757366747). श्यामसुन्दपर- जयवंती देवगम, सीओ चाकुलिया, (9431306844). धालभूमगढ़- सविता टोप्पो, बीडीओ धालभूमगढ़, (9470185526). गुड़ाबांधा- सदानंद महतो, बीडीओ गुड़ाबांधा, (9905500900). मुसाबनी- सीमा कुमारी, बीडीओ मुसाबनी, (9931150477). घाटशिला- कुमार अभिनव एस, बीडीओ घाटशिला, (7091093707). गालुडीह- राजीव कुमार, सीओ घाटशिला, (7903108711). डुमरिया- साधुचरण देवगम बीडीओ डूमरिया, (7903040207). कोवाली- इम्तियाज अहमद, सीओ पोटका, (9472733375). पोटका एवं जादूगोड़ा- महेन्द्र रविदास, बीडीओ पोटका, (9955201120). कमलपुर- चंद्रशेखर तिवारी, सीओ पटमदा, (7764093979). पटमदा- उषा शालिनी दोना मिंज, बीडीओ पटमदा, (8146276726) एवं बोड़ाम- नाजिया अफरोज, बीडीओ बोड़ाम, (7762991485).क्या है डीएम एक्ट
किसी भी क्षेत्र में होने वाली तबाही, आपदा या दुर्घटना चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित ऐसी स्थिति से निपटने के लिए देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 लागू है. इसके अन्तर्गत सरकारी या गैर सरकारी कर्मियों की ओऱ से लापरवाही, उल्लंघन या किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. इसे बोलचाल की भाषा में डीएम एक्ट भी कहा जाता है. उक्त एक्ट की की धारा 51 से लेकर 60 तक अलग-अलग प्रकृति के मामलों में उल्लंघन का प्रावधान किया गया है. जिसके तहत भारतीय दंड विधान में धारा 188 के तहत परिवाद चलाने की कार्रवाई की जाती है.क्या है सजा का प्रावधान
उक्त एक्ट में सजा का प्रावधान उल्लंघन की प्रकृति के हिसाब से किया गया है. प्रशासन के बनाए नियमों को तोड़ने, नहीं मानने या उल्लंघन पर जहां आम लोगों को जुर्माना या एक वर्ष की सजा या जुर्माना तथा सजा दोनों का प्रावधान है, वहीं उक्त नियमों का पालन कराने में कोताही एवं लापरवाही बरतने, लोक सेवकों द्वारा कर्तव्यों का पालन न करना, आदेश का उल्लंघन की दशा में उन्हें दो वर्ष की सजा का प्रावधान है. संबंधित प्राधिकार चाहे तो जुर्माना भी लगा सकता है. इसे भी पढ़ें: शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-05-jan-fault-in-pms-security-who-is-saving-ranchi-dc/">शामकी न्यूज डायरी।।05 जनवरी।। PM की सुरक्षा में चूक।किसे बचा रहे रांची DC। किस क्राइसिस में हैं 6 नेता। झारखंड में कोरोना से मौत।35 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित। बिहार के अलावा कई वीडियो।। [wpse_comments_template]

Leave a Comment