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केंद्र का बड़ा फैसला - कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन आयात पर 3 महीने नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी, हेल्थ सेस भी हटाया

NewDelhi : देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से हॉस्पिटल्स में बेड और ऑक्सीजन की कमी हो रही है. खासकर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत हो गयी. जिसपर मोदी सरकार ने बैठक भी की थी. वहीं लगभग हर दिन पीएम मोदी कोरोना की समस्याओं पर बैठक कर रहे हैं. ऐसे ही एक अहम बैठक में केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है.

मोदी सरकार ने ऑक्सीजन के साथ इससे संबंधित इक्विपमेंट के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का एलान कर दिया है. साथ ही इसपर लगने वाले हेल्थ सेस को भी हटाने फैसला लिया है. केंद का ये फैसला तत्काल प्रभाव से अगले तीन महीने तक लागू रहेगा.
पीएम मोदी की अध्यक्षता में ऑक्सीज की कमी और स्थिती को देखते हुए बैठक के बाद ये फैसला लिया गया. इसके अलावा मोदी सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन के आयात पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी तीन महीनों तक हटाने का फैसला लिया है. केंद्र ने इन सभी मेडिकल इक्विपमेंट पर जल्द से कस्टम क्लियरेंस सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है. पीएम ने सभी विभागों और मंत्रालयों को इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की बात भी कही है.

बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश में तत्काल मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है. पीएम ने घर पर रह रहे मरीजों के इस्तेमाल में लायी जाने वाली मेडिकल उपकरणों को भी मुहैया कराने पर जोर दिया.
इस बैठक के दौरान ही पीएम मोदी को जानकारी दी गयी कि हाल ही में रेमेडिसिवीर और इसके एपीआई (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट) पर से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गयी है.

बैठक के बाद मोदी सरकार के इस फैसले से मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, फ्लो मीटर के अलावा ऑक्सीजन कंसेट्रेशन, रेगुलेटर, कनेक्टर्स और ट्यूबिंग वैक्यूम प्रेशर स्विंग अलअब्जार्प्शन (वीपीएसए) और प्रसेर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपेरेशन यूनिट्स को फायदा पहुंचेगा.

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