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निगम चुनाव केस : HC ने सरकार और निगम से मांगा जवाब, कार्यकाल बढ़ाने पर फिलहाल कोई आदेश नहीं

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट में आज सोमवार को नगर निगम चुनाव कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और नगर निगम से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. अब  चार सप्ताह बाद निवर्तमान पार्षदों की याचिका पर सुनवाई होगी. फिलहाल अदालत ने निवर्तमान पार्षदों के कार्यकाल को विस्तार देने की मांग पर कोई आदेश पारित नहीं किया है. बता दें कि नगर निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. (पढ़ें, राजभवन">https://lagatar.in/demonstration-of-home-guard-jawans-in-front-of-raj-bhavan-gate-slogans-raised-that-one-uniform-two-rules-will-not-work/">राजभवन

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नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम हो रहे प्रभावित

रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो, विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने इस संबंध में रिट याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है. पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है. नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गये हैं. जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिये गये हैं. सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इसे भी पढ़ें : कर्नाटक">https://lagatar.in/suspense-on-siddaramaiah-or-dk-shivakumar-the-next-cm-of-karnataka/">कर्नाटक

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