- दोषसिद्धि और सजा के आदेश को अदालत ने रखा बरकरार
- जमानत रद्द, 15 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश
- तीन माह की साधारण कारावास और 3.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मिली है सजा
- 3.37 लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा मामला
Ranchi : वर्ष 2016 के चेक बाउंस मामले में दोषी करार आरोपी पलामू निवासी अरविंद कुमार शिव की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील को अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया. साथ ही निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा है.
अदालत ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत द्वारा सुनाई गई तीन माह की साधारण कारावास और 3.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की सजा को सही ठहराया. अदालत ने आरोपी की जमानत रद्द करते हुए उसे 15 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया.
दरअसल, यह मामला 3.37 लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है. शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया था कि दवा आपूर्ति के एवज में आरोपी ने 8 सितंबर 2016 को 3,37,226 रुपये का चेक दिया था. जो बाउंस कर गया था.
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