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Court News: बड़गांई जमीन फर्जीवाड़ा मामला, आरोप गठन रोकने के लिए CM पहुंचे हाईकोर्ट

Ranchi News: याचिका में सीएम की ओर से PMLA कानून के सेक्शन-44 के क्लॉज 1 के अंतर्गत सब क्लॉज-डी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. कहा गया है कि सेक्शन 44 के तहत स्पेशल कोर्ट PMLA में आरोपी के खिलाफ ट्रायल उसी तरह चलना चाहिए जैसा सेशन कोर्ट में चलता है.
 
  • याचिका दायर कर कहा- अनुसंधान के पूरा नहीं होने तक आरोप गठन ना हो
  • 30 सितंबर को CM के खिलाफ होना है आरोप गठन

Ranchi News: बड़गांई की 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में CM हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में उनके वकील ने याचिका दायर कर आरोप गठन की कार्यवाही रोकने की मांग की है. जिसमें PMLA के एक सेक्शन का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब तक मामले में अनुसंधान पूरा नहीं होता है तब तक उनके खिलाफ आरोप गठन न किया जाए. अभी इस मामले में जांच पूरा नहीं हुआ है. 

 

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याचिका में सीएम की ओर से PMLA कानून के सेक्शन-44 के क्लॉज 1 के अंतर्गत सब क्लॉज-डी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. कहा गया है कि सेक्शन 44 के तहत स्पेशल कोर्ट PMLA में आरोपी के खिलाफ ट्रायल उसी तरह चलना चाहिए जैसा सेशन कोर्ट में चलता है. 


यहां बता दें कि, मामले में सीएम की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन के खिलाफ याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने CM की हस्तक्षेप याचिका (IA) खारिज कर दी है. इसके बाद PMLA की विशेष अदालत में सीएम के खिलाफ आरोप गठन के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. मामले में CM को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन हो चुका है.

 

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