Ranchi : मादक पदार्थ बरामद बरामदगी मामले में दोषी सूर्यकांत मुंडा को AJC V शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने 8 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं अदा करने पर उसे दो माह की साधारण सजा भुगतनी होगी. इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई कर अदालत ने उसे दोषी करार दिया था.
दरअसल रांची पुलिस को 16 अगस्त 2022 को रांची-खूंटी बॉर्डर के पास शुकरीडीह में उग्रवादी गतिविधियां होने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर नामकुम थाना पुलिस ने छापेमारी की. जैसे ही पुलिस वहां पहुंची वहां एक स्कूटर सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा.
पुलिस ने गाड़ी सवार सूर्यकांत मुंडा को पकड़ा और तलाशी ली. इस दौरान उसके पास से 1 किलो अफीम बरामद किया गया. मामले को लेकर नामकुम थाना क्षेत्र में प्राथमिक की दर्ज की गई थी.
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