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Court News : आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की PIL पर सुनवाई 1 जुलाई को, प्रार्थी की ओर से बहस जारी

पेसा नियमावली को लागू करने से संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया बहस जारी रही. प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जहां पेसा नियमावली लागू है वहां नगरपालिका अधिनियम लागू नहीं होगा. उनकी ओर से इस संबंध में संविधान की धारा का उल्लेख किया गया.
 

Ranchi: पेसा नियमावली को लागू करने से संबंधित जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया बहस जारी रही. प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जहां पेसा नियमावली लागू है वहां नगरपालिका अधिनियम लागू नहीं होगा. उनकी ओर से इस संबंध में संविधान की धारा का उल्लेख किया गया.

 

मामले में कोर्ट ने सरकार को लिखित बहस प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई निर्धारित की. यहां बता दें कि पेसा नियमावली मामले में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट में हुई.

 

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