Ranchi : सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले की सुनवाई बाद में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित नहीं की है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा समन की अवहेलना के मामले में दायर शिकायत वाद याचिका में ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया था. लेकिन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी.
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की पीठ में निर्धारित थी. लेकिन सबरीमाला मंदिर के मामले में चल रही याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ में दोनों न्यायाधीश भी शामिल थे. इसलिए हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी.
उल्लेखनीय है कि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में शिकायत वाद याचिका (3952/2024) दायर की थी. इसमें यह आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा जारी किए गए समनों की अवहेलना की थी. यह दंडनीय अपराध है. इसलिए उनके खिलाफ इस मामले में न्यायिक कार्यवाही शुरू की जाए.
यह मामला अब MP/MLA केस (2/2024) के रूप में जाना जाता है. सक्षम न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेने के बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ नोटिस जारी किया था. हेमंत सोरेन ने इस मुकदमे को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया था.
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