Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर नहीं करना वन विभाग को भारी पड़ा है. कोर्ट ने बुधवार को जीतेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान वन विभाग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अब जुर्माना राशि जमा होने के बाद ही विभाग का शपथ पत्र अदालत स्वीकार करेगी. वहीं, कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है. मामले की अगली सुनवाई नौ जून को होगी.
प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि जेएसएससी के विज्ञापन के तहत वनरक्षी नियुक्ति प्रक्रिया में सफल होने के बाद विभाग की गलत मेडिकल रिपोर्ट के कारण उसकी नियुक्ति में देरी हुई. उसके साथ चयनित अन्य अभ्यर्थियों ने वर्ष 2017 में नौकरी पा ली और योगदान भी दे दिया था, जबकि उसे वर्ष 2019 तक इंतजार करना पड़ा.
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