Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राजधानी रांची स्थित गौतम ग्रीन सिटी कॉम्प्लेक्स की एक संपत्ति को कुर्क करने के लिए जिला प्रमाण पत्र पदाधिकारी, रांची द्वारा शुरू की गई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी.
याचिकाकर्ता सुधीर कुमार मिश्रा ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) की ओर से जारी उस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके माध्यम से उनकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी.
याचिका में बताया गया कि सुधीर कुमार मिश्रा ने 16 दिसंबर 2022 को गौतम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से उक्त संपत्ति खरीदी थी. बाद में कंपनी, जिसने HUDCO से ऋण लिया था, उसे चुकाने में विफल रही. इसके बाद कंपनी के खिलाफ ऋण वसूली अधिकरण (DRT) में कार्यवाही शुरू हुई.
डीआरटी के समक्ष कंपनी ने आश्वासन दिया था कि वह गौतम ग्रीन सिटी परियोजना की अपनी कुछ संपत्तियां बेचकर HUDCO का बकाया चुकाएगी. हालांकि संपत्ति बेचने के बावजूद HUDCO का बकाया नहीं चुकाया गया, जिसके बाद कंपनी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए सर्टिफिकेट कार्यवाही शुरू की गई.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिस संपत्ति को उन्होंने विधिवत खरीद लिया था, उसे उनकी जानकारी और सहमति के बिना ही निर्माण कंपनी ने गिरवी रखा था और उसी आधार पर उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई.
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में जारी सर्टिफिकेट कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंद्रजीत मुखर्जी ने पक्ष रखा.
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