Ranchi : बिना जमीन अधिग्रहण किए मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ दायर ननकी देवी समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट ने एनएचएआइ की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार और एनएचएआइ से जवाब मांगा है.
अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं का मकान और दुकान हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र में स्थित है. एनएच-2 निर्माण परियोजना के लिए उनकी जमीन ली जानी है, लेकिन अब तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है.
याचिका में कहा गया कि रविवार को एनएचएआइ बुलडोजर लेकर मकान तोड़ने पहुंच गई थी. स्थानीय विरोध के बाद फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई, लेकिन किसी भी समय मकान ध्वस्त किए जाने की आशंका बनी हुई है. प्रार्थियों ने अदालत से मुआवजा प्रक्रिया पूरी होने तक मकान तोड़ने पर रोक लगाने की मांग की. अदालत ने एनएचएआइ की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी.
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