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Court News : मनी लांड्रिंग के आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश

  • 15 मई को आरोप गठन पर सुनवाई

Ranchi : मनी लांड्रिंग के आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से जुड़े मामले की सुनवाई शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में हुई. मामले में योगेंद्र तिवारी पर आरोप तय किया जाना है. सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली तारीख पर योगेंद्र तिवारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 15 मई निर्धारित की है. उस दिन आरोप तय पर सुनवाई होगी.

 

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान देवघर टाउन थाना कांड संख्या 342/20 में फाइनल फॉर्म स्वीकार किए जाने से संबंधित हालिया घटनाक्रमों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक नई याचिका दाखिल की. जिस पर ईडी के वकील ने बार-बार याचिकाएं दाखिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई.

 

ईडी की जांच अनुसार योगेंद्र तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर शराब के ठेके हासिल किया और उससे अर्जित अवैध धन को विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से निवेश किया. साथ ही झारखंड में अवैध शराब सिंडिकेट चलाने और बालू खनन के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है.

 

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