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Court News : केवल नियमितीकरण की तिथि से सेवा जोड़कर पेंशन तय नहीं की जा सकती- HC

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले में कहा है कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं बाद में नियमित की गई हैं, उनकी पेंशन योग्य सेवा की गणना प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से की जाएगी. केवल नियमितीकरण की तिथि से सेवा जोड़कर पेंशन तय नहीं की जा सकती.
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  • दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मामले की हुई  सुनवाई 

Ranchi : दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले में कहा है कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं बाद में नियमित की गई हैं, उनकी पेंशन योग्य सेवा की गणना प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से की जाएगी. केवल नियमितीकरण की तिथि से सेवा जोड़कर पेंशन तय नहीं की जा सकती.

 

दरअसल, यह मामला लघु सिंचाई विभाग के कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़ा है, जिन्होंने वर्षों तक विभाग में काम किया और बाद में उनकी सेवाएं नियमित की गईं.

 

लेकिन विभाग ने उनकी पेंशन की गणना नियमितीकरण की तिथि से शुरू की, जिसके कारण अधिकांश कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए जरूरी 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर सके. कर्मचारियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.

 

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