Ranchi :रांची सिविल कोर्ट ने रांची हिंसा के आरोपी को मो आरिफ को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने आरोपी मो आरिफ की ओर से दायर जमानत याचिका पर दोनो पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया है. बता दें कि बीते मंगलवार को नामजद आरोपियों में मोहम्मद आरिफ ने जमानत की गुहार लगायी थी. आरोपी मोहम्मद आरिफ पर आईपीसी की धारा 147, 149, 341, 427, 295(A), 120(B) लगायी गयी है.
बता दें कि 10 जून को रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में 24 दर्जन से अधिक लोगो पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर रांची के अलग-अलग थानों में दर्ज किया गया है. डोरंडा थाने में दर्ज एफआईआर कांड संख्या 149/22 में 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 27 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है. याचिका कर्ता के अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहम्मद आरिफ की जमानत याचिका न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की कोर्ट दायर की गई है. जिसपर बुधवार को सुनवाई होगी. पढ़ें – मनी लाउंड्रिंग केस : निलंबित IAS पूजा और CA की कस्टडी बढ़ी, CA ने जब्त गाड़ियों को रिलीज करने की लगायी गुहार
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क्या है पूरा मामला
बता दें कि 10 जून को जुमे के नमाज के बाद पैगंबर विवाद में झारखंड के रांची में जमकर बवाल हुआ था. हंगामा तोडफोड़ और आगजनी के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ गयी थी. रांची में जुमे की नमाज के बाद हिंसा की घटना हुई थी. सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए थे. रांची में मेन रोड में सुजाता चौक से अलबर्ट एक्का चौक तक धारा 144 लागू कर दिया गया था. हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही दर्जनभर से अधिक लोग घायल हुए थे. इस घटना में पुलिस के कई पदाधिकारी और जवान भी घायल हुए थे.
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