Ranchi: रांची सीबीआई कोर्ट ने सेकेंड जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. सीबीआई ने पिछले वर्ष नवम्बर महीने में करीब 12 साल बाद अपनी जांच पूरी कर रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने चार्जशीट में अभियुक्त बनाए गए पुलिस अफसरों समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश भी पारित कर दिया है. सीबीआई की चार्जशीट में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 70 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है. चार्जशीट में ऐसे अधिकारियों का नाम भी है जो प्रमोशन पाकर डीएससी से एसपी बन चुके हैं.सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह खुलासा किया है कि जेपीएससी तत्कालीन के सदस्य और को-आर्डिनेटर के कहने पर 12 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए थे. कई अभ्यर्थियों की कापियों में काट-छांट कर नंबर बढ़ाए गए और सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबर को भी बढ़ाया गया. इसमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रसाद, सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, शांति देवी, राधा गोविंद सिंह नागेश, एलिस उषा रानी सिंह, अरविंद कुमार, सोहन राम, प्रशांत कुमार लायक, राधा प्रेम किशोर, विनोद राम, हरि शंकर बराईक, हरि शंगर सिंह मुंडा, रवि कुमार कुजुर, मुकेश कुमार महतो, एसए खन्ना, बटेश्वर पंडित, कोआर्डिनेटर परमानंद सिंह, अल्बर्ट टोप्पो, एस अहमद, नंदलाल, कुंदन कुमार सिंह, मौसमी नागेश, कानुराम नाग, लाल मोहन नाथ शाहदेव, प्रकाश कुमार, कुमारी गीतांजलि, संगीता कुमारी, रजनिश कुमार, शिवेंद्र, संतोष कुमार चौधरी, कुमार शैलेंद्र एवं हरि उरांव का नाम शामिल है. झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान वर्ष 2012 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी. इससे पहले पिछले वर्ष मई महीने सीबीआई ने 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. जिसमे सीबीआई ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद, तत्कालीन वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, सदस्य राधा गोविंद सिंह, नागेश, शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी के अलावा अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी सहित 37 लोगों को आरोपित किया गया था इसे भी पढ़ें – मुंबई">https://lagatar.in/mumbai-attack-accused-tahawwur-ranas-gamble-fails-no-ban-on-extradition-to-india-petition-rejected-in-us-supreme-court/">मुंबई
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