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पति की हत्या को कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दोषी पत्नी रविता व प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा

Lagatar Desk: सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत से दोषियों के प्रति नरमी बरतने और कम सजा देने की अपील की. दसूरी और पीड़ित पक्ष के वकील ने इस अपराध को समाज के लिए गंभीर संदेश देने वाला जघन्य कृत्य बताया और दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग पर जोर दिया.
 
मेरठ सांप कांड में दोषी अमरदीप और रेवती

Lagatar Desk: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की हत्या कर दी थी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों को 7 अक्टूबर को हत्या का दोषी ठहराया था. कोर्ट इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई.

 

सजा सुनाए जाने से पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. सरकारी वकील ने रविता और अमरदीप के अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की. 

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वहीं दोषियों ने अदालत में अपने बचाव में कुछ कहने से इनकार कर दिया. सजा के ऐलान से पहले दोनों ऑनलाइन माध्यम से अदालत में पेश किया गया. इस दौरान सजा की अवधि को लेकर दोनों पक्षों के वकीलो के बीच तीखी बहस हुई.

 

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत से दोषियों के प्रति नरमी बरतने और कम सजा देने की अपील की. दसूरी और पीड़ित पक्ष के वकील ने इस अपराध को समाज के लिए गंभीर संदेश देने वाला जघन्य कृत्य बताया और दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग पर जोर दिया. अमित कश्यप की मां मुनेश देवी भी अदालत पहुंची थी. उन्होंने भी दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की. आखिरकार कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी.

 

बता दें कि 12 अप्रैल 2025 को अमित कश्यप अपने घर में मृत मिला था और शव के पास सांप मिलने से इसे सर्पदंश समझा गया था. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई, जिससे अवैध संबंधों को चलते हत्या की साजिश बेनकाब हो गई. 

 

इस मामले में एडीजे-12 की कोर्ट ने 7 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को दोषी कराया दिया था. 16 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों फांसी की सजा सुनाते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा.

 

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