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मरकच्चो गोलीकांड मामले में कोर्ट का फैसला, माले नेता राजकुमार यादव-रामधन यादव समेत 22 बरी

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बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जिप अध्यक्ष रामधन यादव समेत 22 निर्दोष 20 साल तक मुकदमा चला, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, न्याय की जीत हुई : रामधन यादव Koderma : बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हज़ारीबाग़ के एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. करीब 20 सालों तक चले सुनवाई के बाद कुमार पवन की कोर्ट ने 22 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया. बता दें कि 22 जनवरी 2003 को भाकपा-माले ने कानिकेंद जंगल में लूटपाट पर रोक लगाने और थाना को दलालों से मुक्त कराने समेत कई मांगों को लेकर मरकच्चो थाना का घेराव किया था. भाकपा माले के जोरदार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी थी. पुलिस की कार्रवाई में माले कार्यकर्ता महेश सिंह, अशोक यादव और रतन मोदी की मौत हो गयी थी. मामले में पुलिस ने माले नेताओ और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसे भी पढ़ें :धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-players-won-2-gold-11-silver-and-14-bronze-medals-in-boxing/">धनबाद

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न्याय की हुई जीत- रामधन यादव

मामले में माले नेता राजकुमार यादव, रामधन यादव समेत कई माले कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था. 20 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने माले के पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव, तत्कालीन माले नेता और वर्तमान राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव समेत 22 लोगों को मामले में बरी कर दिया है. जिप अध्यक्ष सह राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने महेश सिंह, अशोक यादव और रतन मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई है. न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है. संघर्ष की जीत हुई है. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/07/cccc-2-1-scaled.jpg"

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माले कार्यकर्ताओं के आवाज को दबाने की कोशिश- रामधन यादव

रामधन यादव ने कहा कि 2003 में प्रदर्शन के खिलाफ पुलिसिया ज़ुल्म और झूठे मुकदमे के जरिये माले नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई थी. लेकिन मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया. हालांकि उन्होंने कहा कि 20 साल तक मुकदमा चला, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. रामधन यादव ने कहा कि बहुचर्चित मरकच्चो गोलीकांड के शहीदों को नमन है. अन्याय के खिलाफ सतत संघर्ष के बलबूते न्याय मिला है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रनाथ भाई पटेल ने बहस की थी. उन्होंने सभी के प्रति आभार जताया है. इसे भी पढ़ें :दुमका">https://lagatar.in/dumka-mp-sunil-soren-congratulated-babulal-on-becoming-the-state-president-said-the-organization-will-be-stronger/">दुमका

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