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कोर्ट वीकली राउंडअप: पढ़िए झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में किन महत्वपूर्ण केस पर हुई सुनवाई

Vinit Upadhyay Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट में इस सप्ताह (8 से लेकर 13 अप्रैल तक) किन-किन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई. हम उसे इस खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं. इस सप्ताह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस के दूसरे आरोपी मोहम्मद सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया. वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग केस के करीब आधा दर्जन आरोपियों को बेल देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया. इसके साथ ही चाईबासा कोर्ट ने दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विस्तार से पढ़िए इन मामलों में क्या-क्या हुआ. इसे पढ़ें- बिहारः">https://lagatar.in/bihar-rjd-state-vice-president-vrushin-patel-left-the-party-said-respect-is-not-given-here/">बिहारः

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  • 1. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में फर्जी डीड बनाने के आरोपी मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार करने के बाद ED ने कोर्ट में प्रस्तुत किया. जिसके बाद कोर्ट ने उससे पूछताछ के लिए ED को अनुमति दी. पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं.
  • 2. टेंडर घोटाला से जुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस के आरोपियों वीरेंदर राम,उसके पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने उक्त सभी आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
  • 3.अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के दो आरोपियों भगवान भगत और सुनील यादव ने हाईकोर्ट से बेल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को बेल देने से इनकार कर दिया.
  • 4. लोकपाल द्वारा जेएमएम की सम्पति की सीबीआई से जांच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
  • 5. पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को ठेकेदार भूषण सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
  • 6. चाईबासा सिविल कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई. चाईबासा के अपर सत्र न्यायाधीश ने रामचंद्र तियू, अनूप प्रताप तियू और सुखलाल होनहागा को सजा के साथ 15 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया.
  • 7.जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ दाखिल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन (PC) पर ईडी कोर्ट ने संज्ञान लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बीरेन्द्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी को समन जारी किया.
  • इसे भी पढ़ें- लोकसभा">https://lagatar.in/bjp-will-not-be-able-to-win-even-200-seats-in-lok-sabha-elections-modis-guarantee-is-false-mamata-banerjee/">लोकसभा

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