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निजी विद्यालयों पर रांची में सख्ती, मान्यता के लिए 8 अप्रैल तक करें आवेदन, नहीं तो स्कूल पर ताला!

Ranchi : जिले के गैर मान्यता प्राप्त निजी और गैर सरकारी स्कूलों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. कक्षा एक से 8 तक चल रहे ऐसे सभी विद्यालयों को 8 अप्रैल 2026 तक हर हाल में मान्यता के लिए आवेदन करना होगा, अन्यथा सीधे बंदी की कार्रवाई की जाएगी.
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Ranchi : जिले के गैर मान्यता प्राप्त निजी और गैर सरकारी स्कूलों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. कक्षा एक से 8 तक चल रहे ऐसे सभी विद्यालयों को 8 अप्रैल 2026 तक हर हाल में मान्यता के लिए आवेदन करना होगा, अन्यथा सीधे बंदी की कार्रवाई की जाएगी.

 

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सभी स्कूल संचालक विभागीय पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन तत्काल जमा करें. लापरवाही या देरी अब भारी पड़ सकती है.

 

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आवेदन में स्कूल की पूरी जानकारी देना जरूरी है. जिसमें  भवन, योग्य शिक्षक, छात्रों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय और पेयजल सुविधा शामिल हैं. इसके साथ ही  सही और अपडेट रूप में देना अनिवार्य है. किसी भी तरह की गड़बड़ी या नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी है.

 

सबसे अहम बात यह है कि तय समय सीमा के बाद बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर सीधे ताला लगाया जा सकता है. जिला प्रशासन ने इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सभी स्कूल प्रबंधन से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है.

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