मंत्रालय ने कहा, POK खाली करे पाक, तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं
क्या निर्णय लिया गया है?
रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. यह नियम हर दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा.इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
• पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना (सरकारी कार्य में लगे व्यक्ति अपवाद होंगे) • लाउडस्पीकर, माइक या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग • किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, बम, पटाखा या अन्य हथियार लेकर चलना • लाठी, डंडा, तीर-धनुष जैसे पारंपरिक हथियार लाना • कोई सभा, जुलूस या सार्वजनिक बैठक आयोजित करनावे परीक्षा केंद्र जहां यह नियम लागू रहेगा
1. राम तहल चौधरी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओरमांझी 2. ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, प्रगति पथ 3. ION डिजिटल जोन, टुपुदाना 4. अरुणुमा टेक्निकल सर्विस, लोअर चुटिया 5. फ्यूचर ब्राइट, पुंदाग रोड 6. सक्सेस क्रेज, सिलवाई, तातीसिलवाईशांति व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगे पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासन ने इन केंद्रों के आसपास पुलिस बल और निगरानी अधिकारी तैनात किए हैं ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था को रोका जा सके. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/contract-workers-of-jharkhand-opened-a-front-appealed-to-fulfill-12-point-demands/">झारखंडके संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा, 12 सूत्री मांग पूरी करने की अपील