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जमाखोरी पर लगेगी लगाम, केंद्र सरकार का फैसला, एक ग्राहक प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं खरीद पायेगा

NewDelhi : केंद्र सरकार द्वारा  पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए डीजल बिक्री की सीमा तय किये जाने की खबर है. अब एक आदमी को पेट्रोल पंप से 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा.


केंद्र सरकार ने आज शुक्रवार को पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल (HSD) की बिक्री सीमित करने का आदेश जारी कर दिया. होर्मुज संकट के बीच डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने यह फैसला किया है. सरकार के अनुसार यह फैसला डीजल की जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के मकसद से लिया गया है.   
 

सरकारी आदेश के अनुसार व्यावसायिक और औद्योगिक जरूरत के लिए ग्राहक अधिकृत सुविधाओं, डिपो या निर्धारित पंपों से ही ईंधन खरीद पायेंगे. इससे बड़े पैमाने पर ईंधन खरीद का प्रभाव खुदरा नेटवर्क पर नहीं पड़ेगा. 
 

हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है  कि यह  अस्थायी व्यवस्था है. इसकी अवधि अधिकतम 90 दिन तय की गयी है. सरकार ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा के बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है.  सरकार संबंधित तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और पेट्रोल पंप संचालकों से कहा है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें


सरकार के अनुसार इस फैसले से आम उपभोक्ताओं, परिवहन सेवाओं, कृषि क्षेत्र सहित अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए डीजल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.  

 

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