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साइबर अपराधी को तीन साल सजा, ED कोर्ट ने कहा- दोषी से बरामद पैसे सरकारी खाते में जमा करें

 
Ranchi : साइबर अपराध से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी संतोष यादव को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने संतोष यादव पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगर दोषी जुर्माना की राशि जमा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि संतोष यादव के आवास से बरामद 15 लाख 24 हजार 500 रुपए को केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाए. इस मामले में ट्रायल के दौरान ईडी की ओर से 7 गवाह और 24 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किए गए थे. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. इस संबंध में देवघर के मधुपुर थाना में कांड संख्या 351/ 2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जिसे ईडी ने टेकओवर किया था. पुलिस की छापेमारी के दौरान संतोष यादव के पास से 15 लाख 24 हजार 500 रुपए बरामद किए थे. इसे भी पढ़ें -सीएम">https://lagatar.in/ed-team-will-reach-cm-residence-on-wednesday-at-1-pm-to-interrogate-cm-hemant-soren/">सीएम

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