Ramgarh: रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू अंचल में 403.30 एकड़ संदेहात्मक जमाबंदी रद्द किए जाने संबंधित मामले को लेकर शनिवार को डीसी चंदन कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी. रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू अंचल के मौजा चपरा में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल भूमि पर संदेहात्मक जमाबंदी कायम किए जाने संबंधित मामले में डीसी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. मांडू अंचल अंतर्गत मौजा चपरा थाना संख्या 94 खाता संख्या 7 में उमापदो सेन मोदक के नाम से 168.30 एकड़, ईशहाक मियां के नाम से 150 एकड़ एवं विश्वनाथ सेन मोदक के नाम से 85 एकड़ कुल 403.30 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म जंगल भूमि पर कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है. संदेहात्मक जमाबंदी संबंधित मामले संज्ञान में आने के उपरांत डीसी के न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई एवं न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में बिहार/ झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा के तहत कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द किया गया. जिसके उपरांत विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत जमाबंदी रद्द की संपुष्टि के लिए प्रस्ताव आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग को भेजा गया है. इसे भी पढ़ें – भाजपा">https://lagatar.in/congratulations-to-bjp-on-victory-we-will-continue-to-be-useful-to-the-people-in-their-happiness-and-sorrow-kejriwal/">भाजपा
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रामगढ़: डीसी ने जंगल भूमि पर संदेहात्मक जमाबंदी की रद्द

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