लिंग निर्धारण करने वाले क्लीनिक पर पांच वर्ष जेल , 50 हजार दंड का भी प्रावधान है
डीसी ने कहा कि लिंग निर्धारण करने वाले क्लीनिक पर पीसी एंड पीएनडीटी प्रावधान के तहत कार्रवाई करें, जिसमें पांच वर्ष जेल एवं 50 हजार रुपये दंड का भी प्रावधान है. बैठक में सिविल सर्जन (सदर) रांची डॉ प्रभात कुमार, उपाधीक्षक सदर अस्पताल रांची डॉ एके खैतान, लीगल एडवाइजर झारखंड उच्च न्यायलय भास्कर त्रिवेदी, सहायक नोडल पदाधिकारी पीसी एंड पीएनडीटी रांची, पीसी एंड पीएनडीटी डॉ.अभिषेक, डॉ. बासुकी, डॉ ए सिन्हा, पीसी एंड पीएनडीटी कोर्डिनेटर राकेश कुमार राय सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे.पीसी एंड पीएनडीटी की बैठक में लिये गये निर्णय
नये निबंधन के लिए 13 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक की स्वीकृति दी गयी नवीकरण के लिए चार अल्ट्रासाउंड क्लीनिक को स्वीकृति दी गयी 5 डॉक्टरों के पदस्थापन की स्वीकृति दी गयी 6 USG मशीन खरीद की स्वीकृति दी गयी [wpse_comments_template]
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