आगजनी से निपटने के लिए पूजा पंडाल के पास रखें बालू
बैठक के दौरान उपायुक्त ने पूजा समिति के सदस्यों को आगजनी की समस्याओं से निपटने के लिए पूजा पंडाल के पास उचित मात्रा में बालू, पानी इत्यादि का प्रबंध रखने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने लाइटिंग की व्यवस्था सुदृढ़ रखने एवं अतिरिक्त जनरेटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मेले के दौरान भीड़-भाड़ पर कब रखने के लिए सभी पूजा समितियों को पंडाल से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर पार्किंग स्थल चिन्हित करने का निर्देश भी दिया. साथ ही पंडाल में प्रवेश एवं निकासी के लिए महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग प्रवेश एवं निकासी द्वारा बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए किसी भी परिस्थिति में भड़काऊ अथवा अश्लील गाने न बजाने के निर्देश दिए. उपायुक्त ने सभी पूजा समिति सदस्यों से पंडालों में सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया एवं किसी भी समय अनियमितता या परेशानी आने के क्रम में यथाशीघ्र जिला कंट्रोल रूम फोन संख्या - 06553 222005 में अथवा नजदीकी पुलिस प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया.सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश
पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाये जाने की बात कही. शांति समिति के सभी सदस्यों एवं विभिन्न पूजा समिति के सदस्यों से सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाह सामने आने पर प्रथम दृष्टया किसी भी हाल में उस पर विश्वास नहीं करने एवं तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी थाना व जिला प्रशासन को देने का निर्देश दिया. वहीं उन्होंने सभी अधिकारियों को पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखने एवं किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें - नियुक्ति">https://lagatar.in/if-objection-is-not-raised-on-appointment-during-service-then-it-cannot-be-raised-even-after-retirement-high-court/">नियुक्तिपर सेवा के दौरान आपत्ति नहीं की गई तो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं उठाई जा सकती- हाईकोर्ट [wpse_comments_template]
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