Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने संताल इलाके के उपायुक्तों (DC) और SP द्वारा अदालत में दिये गये हलफनामे में आदिवासियों की लगातार घटती आबादी पर कोई जानकारी नहीं देने पर निराशा जताई है. दानयाल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने 22 अगस्त को 5 पन्नों के अपने आदेश में केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगे जाने पर भी नाराजगी जताई है.
6 जिलों के DC ने बताया, संताल में घुसपैठिए नहीं, हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों की संख्या कैसे घटी यह भी बतायें
Last Updated: Aug 26, 2024 12:00 AM (IST)