Gumla: घाघरा थाना के कांड संख्या 44 के तहत कृष्णा उरांव को बयान के लिए चौकीदार बंधन उरांव एवं जवाहर उरांव की देखरेख में थाना लाया गया था. कृष्णा उरांव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था. उनकी देखरेख का जिम्मा उक्त दोनों चौकीदारों को सौंपा गया था. मगर तबीयत अधिक खराब रहने के बावजूद दोनों चौकीदारों द्वारा कृष्णा उरांव की देखरेख में लापरवाही बरती गई. शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति में ही बयान के लिए उसे थाना लाया गया था. जहां गवाही के दौरान कृष्णा उरांव की मृत्यु हो गई. पुलिस अधीक्षक गुमला द्वारा दोनों चौकीदारों के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता एवं बीमार की देखरेख में लापरवाही बरतने के मामले की जांच का निर्देश दिया गया था.
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जांच प्रतिवेदन में कृष्णा उरांव की देखरेख में दोनों चौकीदारों द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही का मामला सामने आया. साथ ही कृष्णा उरांव को अस्वस्थ्ता के बावजूद गवाही के लिए चौकीदारों द्वारा थाने में लाना भी उनके घोर लापरवाही का परिचायक था. इन बिंदुओं पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर कृष्णा उरांव के मृत्यु के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए, दोनों चौकीदारों को निलंबित करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक गुमला द्वारा की गई थी.
पुलिस अधीक्षक हृदीप पी. जनार्दनन की अनुशंसा को आधार मानते हए उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों चौकीदार बंधन उरांव एवं जवाहर उरांव को तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया है.