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दल-बदल मामला : बाबूलाल को हाइकोर्ट से मिली राहत, अब सक्षम बेंच में होगी सुनवाई

Ranchi: बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को हाइकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट में बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी और बिरंची नारायण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने दल-बदल मामले के अलावा विधानसभा द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस राजेश शंकर ने याचिका पर सुनवाई को अब सक्षम बेंच में करने का निर्देश दिया. साथ ही हस्तक्षेप याचिका को निष्पादित कर दिया. वहीं हाइकोर्ट ने झारखंड विधानसभा द्वारा किये जा रहे विरोध को भी खारिज कर दिया है. दल बदल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बाबूलाल को नोटिस जारी किया गया था. वहीं बिरंची नारायण ने बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. इसे भी  पढ़ें - मेसर्स">https://lagatar.in/contradiction-in-the-report-of-the-committees-constituted-for-allegations-of-disturbances-in-messrs-hazaribagh-rice-mill/10059/">मेसर्स

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हाइकोर्ट ने सक्षम बेंच में केस को किया ट्रांसफर

वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हाइकोर्ट में पक्ष रख रहे अधिवक्ता आकाशदीप में बताया कि मूल याचिका में बाबूलाल मरांडी की ओर से स्पीकर द्वारा जारी किये गये नोटिस और 544(O) के खिलाफ हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट की सक्षम बेंच में होगी. कोर्ट ने याचिका की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को सक्षम बेंच में स्थानांतरित कर दिया है. इसे भी पढ़ें - सवालों">https://lagatar.in/the-working-style-of-the-jharkhand-jail-administration-is-under-the-scanner-the-contract-of-killing-the-criminals-in-jail/10049/">सवालों

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