Ranchi : भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल-बदल से जुड़े मामले में झारखंड हाइकोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा. झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत क्या फैसला सुनाता है, इसपर बाबूलाल और दीपिका पांडेय का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है. बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा. विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोडिया ने बहस की है. बाबूलाल की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है. न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल-बदल के मामले में विधानसभा के न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी. बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं. इसे भी पढ़ें : एक-दूजे">https://lagatar.in/kl-rahul-and-athiya-became-each-other-fans-liked-sunil-shettys-traditional-look/">एक-दूजे
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दल बदल मामला : बाबूलाल पर हाइकोर्ट का फैसला मंगलवार को, स्पीकर की कार्रवाई को दी गई है चुनौती

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