Ranchi: पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दायर दलबदल मामले में अब सिर्फ संवैधानिक बिंदुओं पर सुनवाई होगी. स्पीकर रविंद्र नाथ महतो के कोर्ट में सोमवार को दसवीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी दलबदल मामले पर सुनवाई हुई. जिसमें स्पीकर ने मामले में आयी प्रारंभिक आपत्तियों को रिजेक्ट कर दिया है. अब सिर्फ इस मामले में मेरिट पर बहस होगी. अब इससे ऐसा लगता है कि मामला मेन ट्रैक पर आ चुका है. अब सिर्फ संवैधानिक बिंदुओं पर सुनवाई होगी. जल्द ही मामले में फैसला आ सकता है. ( झारखंड की राजनीति से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें )
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बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर कोर्ट में 4 अपील दायर की गयी
गौरतलब है कि दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर कोर्ट में 4 अपील दायर की गयी हैं. बाबूलाल मरांडी के जेवीएम से चुनाव जीतकर बीजेपी में शामिल होने के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जेएमएम विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह और विधायक प्रदीप यादव एवं बंधु तिर्की ने याचिका दायर की थी.
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संबंधित मामला हाइकोर्ट में चल रहा
इससे पहले 6 मई को भी स्पीकर ने मामले में सुनवाई की थी. राजकुमार यादव और भूषण तिर्की की ओर से दायर याचिका पर बहस के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से दलील दी गई कि संबंधित मामला हाइकोर्ट में चल रहा है़. ऐसे में स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई नहीं हो. यह दो संस्थाओं के टकराव का मामला न बन जाये़ इसलिए याचिका स्पीकर के कोर्ट में खारिज कर दिया जाए.
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11 फरवरी 2020 को जेवीएम का बीजेपी में मर्जर हुआ था
वहीं दूसरी दलील यह दी गई कि यह केस विधानसभा की नियमावली के प्रतिकूल है. 11 फरवरी 2020 को जेवीएम का बीजेपी में मर्जर हुआ था. 6 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने मर्जर को सही करार दिया. मर्जर के 10 महीने बाद बाबूलाल के खिलाफ 16 दिसंबर 2020 को पहला केस फाइल किया गया था. दसवीं अनुसूची के रूल 6 के तहत दलबदल के मामले में देर से किया किया गया ऑब्जेक्शन खारिज हो जायेगा.
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